- रिश्वत मामले में गिरफ्तार तहसीलदार करनाल राज बख्श की लगाई गई जमानत याचिका करनाल कोर्ट से हुई खारिज
- करोड़ो रूपयों की संपत्ति करनाल कार्यकाल के दौरान कमाई , क्या सरकार करेंगी उसे जब्त
करनाल रिश्वत मामले में गिरफ्तार तहसीलदार की बुधवार को जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। विजीलेंस ने आरोपी तहसीलदार राजबक्श को गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस की तरफ से कोर्ट में पैरवी की और जमानत पर आने से वह केस को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
अवैध कालोनी में तोड़फोड़ को रोकने के लिए डीटीपी विक्रम कुमार को पांच लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। इसके पास से 78 लाख 34 हजार रुपए बरामद किए गए थे। आरोपी डीटीपी विक्रम कुमार ने विजिलेंस की पूछताछ में जानकारी दी थी कि इसमें से साढ़े 14 लाख रुपए तहसीलदार ने उसको दिए थे।
तहसीलदार की तरफ से अवैध कालोनियों की एनओसी लेने के लिए आपस में रिश्वत के पैसे का लेन देन करते थे। इस कारण डीटीपी के बाद तहसीलदार को गिरफ्तार किया था। तहसीलदार की गिरप्तारी के बाद भी डीड राइटर समेत अन्य लोगों के नाम इस भ्रष्टाचार से जुड़े।
इसलिए अब तहसीलदार की जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसको बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।