November 23, 2024

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालना को लेकर करनाल के नवनियुक्त एस.डी.एम. आयुष सिन्हा (आई.ए.एस.) ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनो पर यह नम्बर प्लेट नही होगी, उनके मालिक के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान करके 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगवाना जरूरी है। नम्बर प्लेट लगाने के लिए सरकार की ओर से लिंक उत्सव रजिस्टे्रशन प्लेट प्राईवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की कम्पनी को अधिकृत किया गया है। इस कम्पनी का प्रतिनिधि के लिए सैक्टर-12 लघु सचिवालय में स्थित सरल केन्द्र में एक विशेष विंडो स्थापित की गई है, जिसमें नम्बर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा उपलब्ध है।

वाहन मालिक को नम्बर प्लेट का रजिस्टे्रशन करवाने के लिए अपने साथ ओरिज़नल आर.सी. लाना जरूरी है। जैसे ही रजिस्टे्रशन होगा, सम्बंधित वाहन मालिक के मोबाईल पर नम्बर प्लेट तैयार होने का मैसेज पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि कम्पनी की ओर से नम्बर प्लेट लगाने का कार्य आर.टी.ए. कार्यालय में किया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्टï किया कि नए वाहनों की आर.सी. तभी तैयार होती है जब उन वाहनों पर एच.एस.आर.पी. की प्लेट लगी होती है।

एसडीएम सिन्हा ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्टे्रशन नम्बर प्लेट के अलावा वाहनों पर अलग-अलग रंग के स्टीकर भी कम्पनी द्वारा लगाए जा रहे हैं। डीजल व्हीकल पर ओरेंज, सी.एन.जी. व्हीकल पर ब्ल्यू तथा अन्य सभी प्रकार के व्हीकलों पर ग्रे कलर का स्टीकर लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने नए व पुराने वाहनों पर एच.एस.आर.पी. की प्लेट अवश्य लगवाएं, ताकि वाहन चोरी तथा अपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके और वाहन सुरक्षित रहे।

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