हरियाणा सरकार ने प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से 22 जुलाई से 17 अगस्त तक के लिए रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। दरअसल, लॉकडाउन के दौरान हुई रजिस्ट्रियों में सरकार को गड़बड़ी का शक है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जमीनों की अब ट्रांसफर डील नहीं हो सकेगी।
सरकार की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को लिखे गए पत्र में जो बातें कही गई हैं, उनमें मुख्य ये हैं –
- जमीन के लेनदेन की मौजूदा व्यवस्था में संभावित गलत तरीकों का सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और गड़बड़ी की सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाएगा।
- बदलाव को सही ढंग से लागू करने के लिए 22 जुलाई से जमीन हस्तांतरण की रजिस्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है।
- जो लोग 22 जुलाई से पहले सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री 22 जुलाई से 15 अगस्त तक हो सकेगी लेकिन इसके लिए जिले के रजिस्ट्रार से हर मामले की अनुमति लेनी होगी।
- शहरी इलाकों में कुछ मामलों में 5 अगस्त तक और कुछ मामलों में 15 अगस्त तक नई रजिस्ट्रियों पर रोक रहेगी।
- जिन वर्गों की रजिस्ट्री रोकी गई है, उनके संबंधित e-appointment रद्द मानी जाएगी।
- जिन ई-स्टाम्प चालान की वैधता 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच खत्म हो रही है, उनकी वैधता एक महीने के लिए बढ़ी हुई मानी जाएगी।
- सरकार के आदेश से माना जा रहा है कि वर्षों से चली आ रही रजिस्ट्री और जमीन लेनदेन पंजीकरण की व्यवस्था में वक्त के साथ आई खामियों को दूर करने के लिए अब प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा।