- निजी अस्पतालों को करनाल जिला प्रशासन की सख्त हिदायत ,
- कोरोना लक्षण के मरीज को ना करें दाखिल,
- कल्पना चालवा मैडिकल कॉलेज में करें रैफर
- उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई – उपायुक्त निशांत कुमार यादव
करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से सभी निजी अस्पतालों को कोरोना सम्भावित मरीजों को दाखिल ना करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके तहत कोई भी प्राईवेट अस्पताल कोरोना के लक्षण वाले मरीज को दाखिल कर उसका ईलाज नहीं कर सकता, बल्कि उसे अनिवार्य रूप से कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज में रैफर करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि इसके बावजूद बीते दिनो में प्रशासन के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जिसमें निर्देशों की उल्लंघना हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हाल ही में शहर के एक प्राईवेट अस्पताल में कोरोना संक्रमण के 9 केस पाए गए हैं, जोकि एक गम्भीर मामला है।
इससे अस्पताल में दाखिल मरीजों, डॉक्टरों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर खतरा बन गया है। इसे देखते अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
इस मामले को देखते उपायुक्त की ओर से जारी निर्देशों की पालना के लिए सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि कोई प्राईवेट अस्पताल इस तरह का उल्लंघन करेगा ओर मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आएगा, तो सम्बंधित अस्पताल के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।