- सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क ना लगाने व थूकने पर होगा 500 रूपये का जुर्माना या मुकदमा दर्ज- पुलिस अधीक्षक करनाल
- मास्क डालकर ही निकले घर से बाहर – करनाल पुलिस
जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में 31 मई तक कुछ जरूरी रियायतों के साथ लॉकडाउन किया गया है। कोरोना महामारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये जा रहे है। ताकि कोरोना महामारी के प्रकोप को कम किया जा सके। और सभी सुरक्षित रह सकें।
इसी के मध्यनजर हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर व काम करने वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य व थूकने पर पाबंदी के संबंध में एक गाइडलाईन जारी की है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मास्क नही लगाता है या सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उस पर 500 रूपये का जुर्माना किया जायेगा। जो मौके पर तैनात चालान अधिकारी को नगद भुगतान किया जायेगा व रशीद दी जायेगी।
नगद भुगतान ना करने की सूरत में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 भा.द.स. के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। गाइडलाईन के अनुसार चालान करने का अधिकार बी.डी.पी.ओ., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एग्जक्यूटिव ऑफिसर आफ मुंसीपल कोरपोरेसन, थाना प्रबंधक, अपाइंटिड मेडिकल आफिसर, अन्य कोई भी अधिकारी जिसको जिला उपायुक्त द्वारा नियुक्त किया गया हो, को होगा।
पुलिस अधिक्षक करनाल श्री सुरेंद्र सिंह भौरिया द्वारा करनाल वासीयों से अपील करते हुये कहा कि कोरोना महामारी के समय में हमें रूकना नही है। कोरोना के साथ-साथ हमें जरूरी साबधानियों के साथ अपनी दिनचर्या के कार्य भी करने है। जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार द्वारा मास्क पहनना कानूनी अनिवार्य कर दिया है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने में लापरवाही ना करे। और हमें मास्क चालान के डर से नही, बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर पहनना है।
सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार जरूरी नही की दुकान से खरीदा हुआ मास्क ही प्रयोग किया जाये। अपने मुॅंह को ढ़कने के लिये साधारण मास्क, जैसा मास्क उपलब्ध हो, घर पर बने कपडे का मास्क या किसी साफ-सुथरे कपड़े से भी मुॅह को ढ़क सकते हैं।