पुलिस अधीक्षक करनाल द्वारा जनता को यातायात के नऐ नियम के बारे में मिडिया के माध्यम से बताने के लिए प्रेस नोट जारी करवाते हुए बताया कि जैसा की आप सभी विद्धित है कि 1 सितम्बर 2019 से पुरे भारत वर्ष में यातायात नियमो में बदलाव के बावजूद लागू हो चुके है। सुरक्षित वाहन चलाने के लिए वाहन चालको के लिए कानून मे कुछ नियम निर्धारित किए गये है, जिसका मकसद सुरक्षित व सुगम यातायात को सुचारू रूप से बिना जोखिम चलाया जाना है।
जब कोई वहान चालक नियमो की उल्घना करता है तो, कानून में इसके लिए नियमानुसार आर्थिक दंड का प्रावधान है। नऐ नियम के अनुसार जिला पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानो पर नाका बन्दी व सी.सी.टी.वी के माध्यम से लगभग 400 चालान किये गऐ है।
मुख्य नऐ नियम इस प्रकार से हैः-
- बिना लाईसैन्स 5000,
- ओवर स्पीड हल्के वाहन 1000,
- मिडियम व पैसेन्जर वाहन 2000,
- खतरनाक तरीके से ड्राईविंग 5000,
- सड़क पर दुसरे वाहन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए तेज गति से वाहन चलाने पर 5000,
- ओवर लोडिंग पैसेन्जर में क्षमता से अधिक प्रत्येक पैसेन्जर 1000 रूपये,
- बिना सीट बैल्ट 1000 रूपये,
- दो पहिया वाहन पर ओवलोडिंग 2000 हजार रूपये व वाहन चालक का लाईसैन्स 3 माह के लिए निलम्बित,
- बिना हैलमेट 1000, अमरजैन्सी वाहन को रास्ता ने देने पर 10,000 रूपये,
- बगैर बिमा 2000,
- नाबालिग बच्चे के वाहन चलाने पर वाहन मालिक का 25000 हजार रूपये व अभिभावक को 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा उन्होने बताया कि यातायात के नियमो को लागू करवाने की जिम्मेवारी पुलिस विभाग की है। अगर कोई पुलिस कर्मचारी नियमो की उल्घना करेगा उससे विभाग सख्ती से निपटेगा। उन्होने कहा कि मै यहा पर ये भी स्पष्ट कर दूं कि चालान करना पुलिस की प्राथमिकता नही है। केवल आम जन की सुरक्षा को पुख्ता करना मुख्य उदेष्य रहा है और आगे भी रहेगा। यातायात के नियमो की अनदेखी को किसी भी सुरत मे बर्दाषत नही किया जाऐगा नऐ नियमो को सख्ती से लागूू करवाया जाऐगा।