- ट्रेन में बिना टिकट सफर पर दोगुना जुर्माना
कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 जुलाई से औसतम 180 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में ये ₹2930 का मिल रहा है। वहीं अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म हो गई है। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नयारा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। पिछले दो साल से ज्यादा समय में यह पहली बार है जब किसी कंपनी ने देश में पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए हैं। दरअसल, पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में तनाव कम होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई हैं, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है।
डीजल की बिक्री पर लिमिट 1 जुलाई से हटी
अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म हो गई है, यानी अब आप अपनी गाड़ी में जितना चाहें उतना डीजल भरवा सकेंगे। इसके साथ ही फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी हटा दी गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने 11 जून को पेट्रोल-डीजल की किल्लत की वजह से ये पाबंदियां लगाई थीं, जिन्हें सप्लाई सुधरने के बाद 29 जून के नए आदेश के जरिए वापस ले लिया गया है। पिछले 18 दिन से बड़े उपभोक्ता सिर्फ बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीद रहे थे।
ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना
रेल मंत्रालय ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। अब पकड़े जाने पर यात्री को टिकट के वास्तविक किराए के साथ कम से कम ₹500 का चार्ज देना होगा। इसके अलावा, मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, ₹1,000 का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
असर: बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब दोगुनी मार पड़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि चेकिंग पॉइंट तक का वास्तविक किराया ₹150 है:
पहले (पुराने नियम से): किराया ₹150 + जुर्माना ₹250 = कुल ₹400 देने होते थे।
अब (नए नियम से): किराया ₹150 + जुर्माना ₹500 = कुल ₹650 देने होंगे।
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