November 22, 2024

करनाल/कीर्ति कथूरिया :  पुलिस अधीक्षक करनाल दीपक सहारन भा.पु.से. के आदेशानुसार कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और महिला क्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के प्रति व दूर्गा शक्ति ऐप और महिला हेल्पलाइन 1091 के संबंध में जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

जिसके तहत जिला पुलिस करनाल की कांउसलिंग सेल इन्चार्ज महिला निरीक्षक राजेश लता द्वारा प्रतिदिन शिक्षण संस्थानों व अन्य कामकाजी संस्थानों में जाकर महिलाओं व छा़त्राओं को जागरूक किया जा रहा है। जिसके तहत आज उनके द्वारा अर्पणा आश्रम व हस्पताल, नजदीक मधुबन पुलिस अकादमी में महिला डाक्टरों व महिला नर्सिंग स्टाफ को महिलाओं से संबंधीत कानूनों का ज्ञान दिया गया।

निरीक्षक राजेश लता द्वारा अर्पणा आश्रम व हस्पताल की महिला कर्मीयों को बताया गया कि घरों से बाहर अन्य स्थानों पर काम करने वाली महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है।

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कोई भी बिना इच्छा के यौन परिभाषित व्यवहार होता है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप अथवा एक भयावह, शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक माहौल उत्पन्न करना है।

इसमें मुख्य रूप से अपमानजनक यौन संपर्क, यौन उत्पीड़न, मौखिक दुर्व्यवहार, धमकी और अवांछित स्पर्श शामिल हैं और उनके हितों के रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है, ताकि यदि इस प्रकार का कोई अपराध उनके साथ करे तो उन्हें न्याय व अपराधीयों को दंण्ड मिल सके। इसके अलावा उन्होंने सभी को दूर्गा शक्ति ऐप व महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 के बारे भी विस्तार से जानकारी दी।

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