करनाल/कीर्ति कथूरिया : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव व करनाल विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां एवं उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। जिला प्रशासन का संकल्प है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव के लिए जारी चुनावी शेड्यूल के अनुसार चुनाव के छठे चरण में हरियाणा प्रदेश में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद चुनाव की गतिविधियां और अधिक तेज हो जाएंगी।
चुनाव के दौरान पार्टियां व उनके प्रत्याशी यह ध्यान रखें कि चुनाव प्रचार में जाति, धर्म या समाज को बांटने का काम ना किया जाए। धार्मिक गतिविधियों का सहारा लेकर कोई भी प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकेगा। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं भी किसी प्रकार के उपहार, नकदी या नशीले पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए।
उन्होंने कहा कि वोट लेने के लिए किसी भी मतदाता को डराया या धमकाया ना जाए। किसी निजी भवन की दीवारों पर बगैर मकान मालिक की अनुमति के झंडे, पंफलेट, पोस्टर आदि ना चिपकाएं जाएं। इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही हो सकती है।
दीवारों पर वॉल पेंटिंग का कार्य एआरओ या एसडीएम की बिना अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित किए गए स्थानों पर ही होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जाने चाहिए और प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही वॉल पेंटिंग की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनाव खर्च का ब्यौरा रखने के लिए सभी सेवाओं और सामग्री के रेट तय किए हुए हैं। प्रशासन की सर्विलेंस टीमें चुनाव प्रचार की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखेंगी और बड़ी जनसभा व चुनाव कार्यालयों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।
इसलिए प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च का विवरण समय पर चुनाव कार्यालय में जमा करवाए। एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 95 लाख तक की राशि का खर्च कर सकता है। जो उम्मीदवार चुनाव का खर्च जमा नहीं करवाता है तो उसे चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जनसभा, रोड शो आदि करने के लिए एसडीएम कम एआरओ कार्यालय से अनुमति दी जाएगी
उपायुक्त ने कहा कि जनसभा, रोड शो आदि करने के लिए एसडीएम कम एआरओ कार्यालय से अनुमति दी जाएगी। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ये अनुमति मिलेंगी। प्रशासन की ओर से जनसभा स्थल का प्रयोग करने में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवार या पार्टियां सुविधा पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान आम नागरिकों की शांति भंग ना की जाए और ना ही वोट मांगने के लिए रात के समय किसी मकान की डोर बेल बजाई जाए। लाउडस्पीकर बजाने का समय सुबह 6 बजे से रात दस बजे तक का रहेगा। ये भी ऊंची आवाज में ना बजाएं जाएं।
चुनाव प्रचार के दौरान पुतले आदि फूंकने का काम ना किया जाए, इससे लोग भडक़ सकते हैं। चुनाव प्रचार में भाषण के दौरान किसी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत आक्षेप ना किए जाएं। भाषण व प्रचार की भाषा शालीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक नकदी लेकर जा रहा है तो उसे बैंक से एक परमिशन लेटर बनवाना होगा। बैंक उपभोक्ता को एक क्यूआर कोड प्रदान करेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस उद्देश्य से कैश ले जाया जा रहा है।