करनाल/कीर्ति कथूरिया : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिर्टनिंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल पांच लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल तीन गाडिय़ों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकता है।
डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ तीन गाडिय़ों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग किये जायेंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में जोड़ा जायेगा।