करनाल/कीर्ति कथूरिया : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों को इसकी पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा वैसे ही उसके चुनावी खर्चे की गणना आरंभ हो जाएगी, उसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बिल खाते का ब्यौरा देना होगा।
उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिभूति राशि 25 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12 हजार 500 रुपए होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।
स्टार कैंपेनर के लिए वाहन उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति – जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र भरते समय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को फॉर्म 26 एफिडेविट के रूप में भरकर देना होगा जिसे नोटरी या क्लास वन मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना होगा। स्टार कैंपेनर के लिए वाहन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
चुनाव के दिन एक वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों की अनुमति होगी। चुनाव रैलियों के लिए उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं जिनमें वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ईसीआई, सी विजिल, वोटर टर्न आउट, अपने प्रत्याशी के बारे में जाने शामिल है। इन एप्लीकेशन से मतदाताओं को घर बैठे तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाने की सुविधा दी गई है।
जिला में कुल 1147 मतदान केन्द्र स्थापित होंगे जिनमें सभी जन सुविधाएं मूलरूप से उपलब्ध होंगी।
उपायुक्त ने जिला के सभी मतदाताओं से आह्वान किया है कि आगामी 25 मई, 2024 को होने वाले 18वीं लोकसभा आम चुनाव व करनाल विधानसभा उप चुनाव के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर ‘चुनाव का पर्व, देश का गर्व’ का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी जरूरी है।