November 16, 2024

करनाल/भव्या नारंग: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डाॅ. वजीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा एनएफएसएम  (NFSM)  व एसएमएएम  (SMAM) योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए कृषि यंत्रो/मशीनों की खरीद पर 40-50 प्रतिशत तक अनुदान राशी दी जायेगी। लाभार्थीयों का चयन ड्रा द्वारा किया जायेगा जो कि जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे गठित कमेटी करेगी। उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम विभिन्न प्रकार के केवल दो कृषि यंत्र ही अनुदान ले सकता है। चयन उपरांत किसान कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पंसद के निर्माता से यंत्र खरीद सकता है। कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतू पोर्टल पर पंजीकरण करवायें।

उप निदेशक ने बताया कि इच्छुक किसान  www.agriharyana.gov.in    पोर्टल पर पंजीकरण करें। आवेदनकर्ता किसान वर्ष 2023 में मौजूदा खरीफ और रबी के समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

आवेदन के समय ये पात्रता/दस्तावेज हैं जरुरीः
1 ट्रैक्टर की वैध आर०सी० (केवल हरियाणा में पंजीकृत)
2 वर्ष 2020-21 से लेकर आज तक भारत सरकारध्हरियाणा सरकार से किसी भी विभाग से यंत्र पर अनुदान का लाभ नही लिया हो।
3 एस०सी० वर्ग के किसानों को लाभ लेने के लिए एस०सी० श्रेणी में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
4 लघु एवं सीमांत श्रेणी के वर्ग में लाभ लेने हेतु पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य है।
5 स्वंय घोषणा पत्र कि मैंने जिन कृषि यत्रों/मशीनों पर अनुदान हेतु आवेदन किया है.
उन कृषि यंत्रो पर वर्ष 2020-21 से लेकर आज तक भारत सरकार/हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से अनुदान का लाभ नहीं लिया है। मैं अपने खेतों में फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करुंगा। फसल के बचे हुए अवशेषों में आग नहीं लगाउगां तथा अपने सभी किसानों को भी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में उचित जानकारी दूंगा।

ज्यादा जानकारी के लिए उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, करनाल व सहायक कृषि अभियन्ता, उचानी, करनाल कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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