करनाल/कीर्ति कथूरिया : अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। किसान सोलर पम्प की क्षमता का चयन करने के लिए आगामी 15 मई तक http://pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक के आवेदक जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए आवेदन किया था वे पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक की मौजूदा आवेदन आईडी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल कनैक्शन का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी, वह संबंधित पोर्टल पर यूजर आईडी रहेगी और किसान द्वारा दिए गए मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वर्ष 2019 से 2021 तक 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए आवेदन, परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाईप लाईन स्थापित हो का प्रमाण आवेदन के लिए जरूरी रहेंगे।
इसके अलावा आवेदक के परिवार के नाम पर बिजली पम्प व सोलर पम्प का कनैक्शन न हो तथा धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है वे इसके पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित कमरा नम्बर 16 में सम्पर्क कर सकते हैं।