- 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोलने की Unlock 5 में केंद्र सरकार की मंजूरी ,अंतिम निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा ,देखें पूरी खबर
- करनाल में भी 15 अक्टूबर से खुल सकते है सभी स्कूल – 14 अक्टूबर को जिला प्रशाषन के आदेशों के बाद
करनाल उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने कोविड-19 अनलॉक-5 के तहत गुरुवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के हवाले से बताया कि जिला में सभी स्कूल सरकार की अनुमति से 15 अक्तूबर से खोले जा सकेंगे।
इस छूट को लेकर केन्द्र सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है। जबकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, अपने अभिभावकों की सहमति से पहले की तरह स्कूल जा सकेंगे। लेकिन इसमें कोविड-19 प्रोटोकोल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि हायर एजुकेशन के तहत कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया है, इसे लेकर जो भी निर्णय होगा तदानुसार ही अमल में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त खेल गतिविधियों में तैराकी इत्यादि के प्रशिक्षण की अनुमति भी 15 अक्तूबर से रहेगी। इसके लिए खेल मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा। उन्होंने बताया कि दूसरी ओर सिनेमा घर भी 15 अक्तूबर से खोले जा सकेंगे।
इनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। जबकि एंटरटेनमेंट पार्क और इससे मिलते-जुलते दूसरे स्थल भी 15 अक्तूबर से खोले जा सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि क्लोज स्पेस जगहों पर सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम व दूसरे आयोजनों में पहले ही 100 लोगों की संख्या की अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन ऐसे आयोजन कन्टेंनमेंट जॉन से बाहर किए जा सकेंगे।
100 से अधिक लोगों की अनुमति 15 अक्तूबर के बाद कुछ शर्तों के अनुसार रहेगी। इसमें 200 की क्षमता के हाल के अंदर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति ही बैठ सकेंगे, सभी को अपने मुंह पर मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टैंसिंग के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाईजर का प्रयोग भी अनिवार्य रहेगा। जबकि ओपन स्पेस या खुली जगहों पर ग्राऊंड के साईज के मद्देनजर सोशल डिस्टैंसिंग, फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाईजर का प्रावधान रखना होगा।
उन्होंने बताया कि सभी संबंधित को सरकार के आदेशों का पालन करना होगा और कोविड से बचाव के लिए जो भी हिदायतें हैं उनका पालन जारी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।