- करियाने ,सब्जी व फल की दुकान 9 बजे से 12 बजे तक, कैमिस्ट दुकान प्रात: 9 से 2 बजे तक खुलेंगी ,देखें पूरी खबर
- देखें करनाल में कौन कौन सी फ़ैक्टरिया खुलेंगी और क्या रहेंगे मापदंड
- करनी होगी होम डिलिवरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन,
- लॉक डाउन के उल्लंघन पर वापिस ली जा सकती है सुविधाएं,
- दृढ़ता से किया जाएगा लॉक डाउन का पालन:- डीसी निशांत कुमार यादव।
करनाल 19 अप्रैल, उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि भारत सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशानुसार लॉक डाउन का पालन करते हुए 20 अप्रैल से रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजों में ढील दी गई है, यदि इसमें भी कोई लापरवाही करता है तो इस ढील को वापिस भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में करियाने की सभी दुकाने प्रात: 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, कैमिस्ट की दुकाने प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सब्जी व फल की दुकाने प्रात: 9 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन इन सभी को होम डिलीवरी भी देनी होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि 20 अप्रैल से ऐसे उद्योग भी खोले जा सकते है, जो हरियाणा सरल पोर्टल पर खोलने का आवेदन करेंगे, इसके लिए जिला स्तर पर तीन कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 25 से कम वर्कर के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में, 25 से 200 वर्कर के लिए ग्रामीण स्तर में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में व शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में तथा 200 से उपर वर्कर की अनुमति के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी के फैसले के बाद ही फैक्ट्री संचालक को अनुमति दी जाएगी और उनके वर्करज को जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग रंग के पास अलॉट किये जाएंगे। कंटेन्मेंट जोन के लिए लाल रंग, निर्माण कार्यो के लिए नीला पास और अन्य कार्य के लिए हरे रंग का पास बनाया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यो को मंजूरी दी गई है, यहां पर मनरेगा के आदमी काम कर सकते है, लेकिन यह आदमी उसी गांव के होने चाहिए तथा उन्हें मास्क, सेनेटाईजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा पहले की तरह गैस की सप्लाई, एटीएम, बैंक, राशन की दुकाने कार्य करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि हाई-वे पर ट्रक की रिपेयर की शॉप खुली रहेगी तथा उनके नजदीकी लगते ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन करनाल में ऐसी कोई लोकेशन नहीं है कि जहां पर ढाबे खोलने की अनुमति दी जाए, इसलिए ढाबे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
उन्होंने बताया कि बाद दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी तथा 4 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक जरूरी प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन टॉकन दिया जाएगा और एक दिन में 30 टॉकन दिये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में शीघ्र पोर्टल बनाया जाएगा, इस पोर्टल पर हाथ से काम करने वाले मिस्त्री, मैकेनिक को छूट दी जाएगी, परन्तु पहले उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें पास जारी किये जाएंगे। इसी तरह से जो दुकाने रिपेयर की है उन्हें भी सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बगैर पास के कोई भी दुकान ओपन ना करें। उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, जिम, रेस्टोरैंट, मॉल, कोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा बारबर शॉप और शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोरियर व डाक की सुविधा खुली रहेगी, इन्हें भी पास लेना होगा।
गेंहू खरीद के लिए बनाए 173 परचेज सेंंटर, जिला प्रशासन ने की गेंहू खरीद की सभी तैयारी पूरी- डीसी।
उपायुक्त ने बताया कि गेंहू की खरीद के लिए 173 परचेज सेंटर बनाए गए है। हर जगह पुलिस नाकों पर पुलिस किसानों को मंडी में तभी आने दे रही है, जब उनके मोबाईल पर जिला प्रशासन द्वारा एसएमएस आया हुआ होगा। इस एसएमएस में संबंधित दिन, तिथि और समय अंकित है। इसके अलावा मंडी में हर परचेज सेंटर के पास धर्म कांटा बनाया गया है, जहां पर किसान आसानी से अपनी फसल का वजन कर सकता है। इसके बाद उसे गेट पास मिलेगा, फिर किसान अपनी फसल को संबंधित आढ़ती के पास डाल कर वापिस चला जाएगा। इन सभी कार्यो के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गए है।
अभी करनाल में कोई कोरोना का कोई पोजिटिव केस नहीं- डीसी।
उपायुक्त ने बताया कि करनाल में कोरोना का कोई मरीज फिलहाल नहीं है। गत दिवस सिरसी के रहने वाले युवक में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, यह युवक सोनीपत में दाखिल है और इसके परिवार के सभी 9 सदस्यों का टेस्ट किया गया है, जो कि नेगेटिव आया है। इसके अलावा पूरे गांव व आस-पास के क्षेत्र की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से पांच व्यक्तियों को बुखार पाया गया है, इन व्यक्तियों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। उन्होंने बताया कि आमजनता की सुविधा के लिए अस्पतालों में ओपीडी खोल दी गई है, जिसका समय प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है।