जिला में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश डा०आदित्य दहिया ने आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किये हैं।
आदेशों में कहा गया है कि जिला में किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी तथा ना ही कोई व्यक्ति हथियारों का खुले में प्रदर्शन करेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्कठे खड़े नहीं होंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों में पैट्रोल पम्प के मालिकों को भी निर्देश दिये गए है कि वे खुले में पैट्रोल व डीजल नहीं बेचेगें। आदेशों की अनुपालना ना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंंगे।
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जिलाधीश डा०आदित्य दहिया ने जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा मानवीय जीवन व सभी प्रकार की सम्पत्तियों को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत आपराधिक अधिनियम 1973 के तहत धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक मान्य होंगे।
आदेशों में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र व किसी भी प्रकार के गोला बारूद जैसे अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। जिन व्यक्तियों के पास लाईसेंसशुदा हथियार है वह अपने हथियार संबंधित पुलिस थाने तथा वैद्य हथियार रखने वाली दुकानों पर बुधवार 23 अगस्त तक जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। जमा करवाए गए हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने के लिए सभी एसएचओ तथा वैद्य हथियार रखने वाले दुकानदार इन आदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।