हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदान 21 अक्तूबर को होगा। जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा के 14 अक्तूबर सोमवार से बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर वोटर स्लीप वितरित करने का काम शुरू करवा दिया गया है और इस कार्य को 16 अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वोटर स्लिप पर मतदाता का बूथ नम्बर व लोकेशन अकिंत होगी। इसके अलावा बीएलओ नए मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र भी वितरित करेंगें।
यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने दी। उन्होनें कहा कि की वोटर स्लीप निर्धारित समय अवधि में मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए बीएलओज को निर्देश दिए जा चुके है, सम्बधित रिर्टनिग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कोई भी मतदाता वोटर स्लिप से वंचित न रहे ताकि मतदान के दिन मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे और मतदाता बढ़चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान के समय वोटर स्लिप के साथ-साथ वोटर आई कार्ड भी लाना जरूरी है। केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता मतदान नहीं कर पाएंगें। उन्होनें यह स्पष्टï किया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो वह वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाकर अपना मत डाल सकता है।
इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, (राज्य/केन्द्र सरकार) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाणित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है।