- दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया, पूर्व सांसद बोले- मेरे खिलाफ साजिश हुई थी
करनाल ब्रेकिंग न्यूज : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने सुबह 10 बजे फैसला सुनाया। इस दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व सचिव विनोद तोमर अदालत में मौजूद रहे।
2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। तब से लेकर अब तक कुल 1133 दिनों में अदालत में 127 सुनवाई हुईं। इनमें 2023 में 24, 2024 में 37, 2025 में 30 और 2026 में 36 सुनवाई शामिल हैं।
बृजभूषण 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था।
फैसले के बाद बृजभूषण का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा-जज ने ये कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद आगे कहूंगा। विधायक बेटा और दामाद हैं। सब आए हैं।
नाबालिग पहलवान ने वापस ले लिए थे आरोप
दरअसल, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 6 खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक नाबालिग पहलवान ने बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली और बयान बदल दिया था। आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा था कि मामला ‘झूठा और प्रेरित’ है।
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