June 20, 2026
18 june 10
  • 15 दिन में हथियार लाइसेंस नवीनीकरण

करनाल ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार (RTS) अधिनियम-2014 के तहत शामिल कर दिया है। अब हथियार लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, एनओसी, चरित्र प्रमाण-पत्र और एफआईआर की प्रति जैसी सेवाओं के लिए तय समय-सीमा लागू होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि तय समय में सेवा नहीं मिलती है तो नागरिक संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील भी कर सकेंगे।

यहां पढ़िए क्या होगा बदलाव

एफआईआर/डीडीआर की कॉपी तत्काल या ऑनलाइन उपलब्ध होगी। हथियार लाइसेंस नवीनीकरण 15 दिन में होगा। लाउडस्पीकर, धरना-प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति 7 दिन में मिलेगी। किरायेदार, घरेलू सहायक और चरित्र सत्यापन 21 दिन में पूरा होगा। मेले, खेल आयोजन और प्रदर्शनी के लिए NOC 5 दिन में जारी होगी।

देरी पर अधिकारी की जवाबदेही

अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी आवेदक को तय समय में सेवा नहीं मिलती है, तो वह सीधे अपील कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इन सेवाओं को राइट टू सर्विस के दायरे में लाने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

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