May 4, 2024

करनाल/भव्या नारंग: जिला बाल संरक्षण कार्यालय करनाल के सौजन्य से जागरुकता अभियान के तहत राजकीय उच्च स्कूल फूसगढ़ में पोक्सो एक्ट 2012 तथा बाल तस्करी कानून की जानकारी दी गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यह यूनिट 0 से 18 वर्ष तक जरुरतमंद व बेसहारा बच्चों के हित तथा सुरक्षा के लिए काम करती है तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर इत्यादि स्कीमों  की जानकारी दी गई।

उन्होंने बच्चों से आह्वाहन किया कि वे अपनी चुप्पी को तोड़ें और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनें। उन्होंने स्कूलों में बच्चों को दुराचार, अत्याचार व यौन शोषण का शिकार होने तथा बचने के लिए पोक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी तथा बताया कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य 0-18 वर्ष तक के बच्चों शारीरिक शोषण व यौन शोषण से कैसे बचा जाए और यौन शोषण के खिलाफ सजा के प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ यदि किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा हो तो वह चाईल्ड हैल्प लाईन नं0 1098, 112 तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। शिविर के दौरान एएसआई नमना अहलावत क्राइम ब्रांच मधुबन ने  बच्चों को बाल तस्करी से संबंधित अपराध के रोकथाम के विषय में जागरूक किया गया तथा इसके साथ-साथ बाल श्रम भिक्षावृत्ति के विषय में भी जागरूक किया गया।
इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल दीपक मलिक तथा अन्य अध्यापक सपना, सुदेश, शशि तथा ईश्वर भी उपस्थित रहे।

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