करनाल/कीर्ति कथूरिया : गृह विभाग हरियाणा के विशेष सचिव महाबीर कौशिक ने शुक्रवार को प्रदेश के करनाल, हिसार, अम्बाला व रोहतक जिलों के उपायुक्त/प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ एक विडिया काँफ्रेंसिंग के दौरान जानकारी दी कि जनता की सुविधा के लिए पहले सरकार की ओर से आर्म लाईसेंस आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन की गई थी। अब 1 जुलाई 2023 से आर्म लाईसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी होंगे।
उन्होंने बताया कि गुरूग्राम से इसका ट्रायल शुरू हो गया है और इसके बाद उपरोक्त जिले इस काम को करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इन जिलो में आर्म लाईसेंस आवेदकों का जितना भी डाटा है वह एक्सेल शीट में ले लिया जाए। स्मार्ट कार्ड के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर वाला प्रिंटर भी लिया जाना है।
उपायुक्त करनाल अनीश यादव ने विडियो काँफ्रेंस में विशेष सचिव को बताया कि करनाल जिला में आर्म लाईसेंस आवेदकों का डाटा एक्सेल शीट में लिया गया है। सरकार की स्पेशिफिकेशन के हिसाब से प्रिंटर खरीदने की व्यवस्था भी की जाएगी।
आर्म लाईसेंस आवेदन की यह है प्रक्रिया- बता दें कि ऑनलाईन आर्म लाईसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले आवेदक को सरल केन्द्र में जाकर फाईल लेनी होगी, जो नए लाईसेंस, नवीनीकरण और ट्रांसफर इत्यादि के लिए अलग-अलग हैं।
फाईल पूरी करने के बाद वह ऑनलाईन उपायुक्त कार्यालय के पी.एल.सी. (पासपोर्ट लाईसेंस क्लर्क) के पास जाएगी। वहां से पी.एल.ए. यानि पासपोर्ट लाईसेंस सहायक के पास, वहां से उपायुक्त कार्यालय के सहायक अधीक्षक के पास, वहां से नगराधीश के पास, वहां से उपायुक्त के पास, उपायुक्त से पुलिस अधीक्षक के पास, पुलिस अधीक्षक से सम्बंधित एस.एच.ओ. के पास, एस.एच.ओ. से डी.एस.पी. के पास, डी.एस.पी. से पुन: एस.पी. के पास, एस.पी. से पी.एल.ए. के पास, पी.एल.ए. से उपायुक्त कार्यालय के सहायक अधीक्षक के पास, सहायक अधीक्षक से सी.टी.एम. के पास, सी.टी.एम. से उपायुक्त के पास अप्रूवल या रिजेक्शन जारी होगा।
वी.सी. नगराधीश अमन कुमार तथा उपायुक्त कार्यालय के पासपोर्ट लाईसेंस क्लर्क अमित कुमार भी उपस्थित हुए।