Live – देखें – Big News – NCR एरिया में आने के कारण करनाल में पटाखे आतिशबाजी बनाने बिक्री व पटाखों के प्रयोग पर DC निशांत कुमार यादव ने लगाया सख्ती से प्रतिबंध ,देखें Live – Share Video
तुरंत प्रभाव से आज आदेश लागू किए गए ,आतिशबाजी करने वालो के खिलाफ भी होगी सख्त कार्यवाही ! गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हरियाणा वासियों को दिवाली के मौके पर 2 घंटे आतिशबाजी करने की छूट दे दी थी , ताकि हर साल की तरह लोग दिवाली पर आतिशबाजी कर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना सके, और व्यपारी भी जिला प्रशासन से परमिशन लेकर पटाखों की बिक्री कर सके, लेकिन आज करनाल जिला न्यायाधीश निशांत कुमार यादव ने हानिकारक पटाखे जलाने से होने वाले संभावित नुकसान तथा कोविड-19 महामारी की स्थिति व सर्दी के मौसम को देखते, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की और से हाल ही में जारी आदेशों कि अनुपालना में एक आदेश पारित कर जिला में विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 127 व 128 व धारा 144 के तहत सभी तरह के पटाखे/आतिशबाजी के बनाने बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है !
मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया , उसके विरुद्ध सीआरपीएफ की धाराओं तथा विस्फोटक नियम 1884 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी , आदेशानुसार सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू करवाएंगे ! इसके अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त करनाल व सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करवाने के जिम्मेदार होंगे , पुलिस अधीक्षक करनाल एनजीटी के आदेशों को लेकर सभी एसएचओ को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में यह आदेश लागू करने के लिए कहेंगे ! यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी 30 नवम्बर व 1 दिसम्बर 2020 की आधी रात तक लागू रहेंगे !