- रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत ले सकते हैं बिना गारंटी दिए 10 हजार रूपये का ऋण,
- 12 मासिक किस्तों में चुकाने वाले को ब्याज पर मिलेगी 7 प्रतिशत की छूट,
- डिजिटल प्रणाली से लेन-देन करने पर कैशबैक का भी मिलेगा लाभ – उपायुक्त एवं निगमायुक्त निशांत कुमार यादव।
भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं की आजीविका पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर आत्मनिर्भर, पी.एम. स्वनिधि नाम से एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत ऐसे व्यक्ति 10 हजार रूपये का ऋण ले सकेंगे, जिसमें किसी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी।
उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ केवल वही रेहड़ी-फड़ी / पथ विक्रेता ले सकेंगे, जो 24 मार्च 2020 से पहले करनाल शहर में रेहड़ी-फड़ी लगाने का कार्य करते थे। इनकी पहचान करने के लिए नगर निगम की ओर से एक सर्वे एजेंसी द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिसमें 4 हजार 559 स्ट्रीट वेंडर्स शामिल किए गए थे।
उन्होंने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए वैंडर्स किसी भी अटल सेवा केन्द्र पर जाकर ऑनलाईन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रीट वैंडर्स को बैंको से 10 हजार रूपये का ऋण दिया जाएगा, जो 12 मासिक किस्तों में चुकाना होगा और उस पर 7 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। लाभार्थी द्वारा रूपये का लेन-देन डिजिटल प्रणाली से करने पर कैशबैक का लाभ भी दिया जाएगा।
इसके लिए उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति किसी बैंक से डिफाल्टर होगा, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। योजना से सम्बंधित जानकारी नगर निगम के नेहरू पैलेस स्थित जिला नगर योजनाकार प्रवीन चुघ के कार्यालय से सम्पर्क करके ली जा सकती है।