- अनलॉक-2 में दुकानदार खोल सकेंगे अब सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानें
- रात्रि कफ्र्यू रहेगा रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक,
- कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन,
- मंदिर में घंटी बजाने, मूर्ति को छूने और प्रसाद बांटने पर रहेगी रोक,
- मंदिर में जाने से पहले साबुन से धोने होंगे हाथ-पैर,
- मास्क के बिना नहीं होगी प्रवेश की अनुमति, बीमार, बुजुर्ग, बच्चों व गर्भवती महिलाएं इन जगहों पर ना जाएं,
- सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि खुल सकेंगे सोशल डिस्टैंसिंग के साथ,
- कंटेनमैंट जोन बंद रहेंगी ये सभी गतिविधियां, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान
करनाल 2 जुलाई, जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 6.0 में अनलॉक-2 के तहत दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थल खोलने के लिए नई स्टेंडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर (एसओपी)जारी कर दी गई है।
इन एसओपी के तहत दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और मॉल के लिए नियम निर्धारित किए गए है। स्टेडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिडर के तहत कंटेनमैंट जोन में शोपिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे। इन नई गाईडलाईंस के अनुसार शोपिंग मॉल और दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है और रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू का समय निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार रेस्टोरेंट, मॉल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों को अनलॉक-1 के तहत श्रद्घालुओं के लिए खोला गया था। अनलॉक-2 में भी इन सभी स्थलों को जारी एडवाईजरी की पालना करते हुए खोला जा सकेगा।
दुकानदारों को एडवाईजरी के अनुसार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर तमाम प्रकार के प्रबंध करने होंगे। दुकानों में हर समय वर्कर मास्क पहनकर रखेंगे, दो गज की दूरी बनाकर रखेंगे, शापिंग मॉल में बच्चों के खेल और शापिंग माल के अंदर सिनेमा हाल बंद रहेंगे।
इतना ही नहीं समय-समय पर शापिंग मॉल को सेनिटाईज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से उपर आयुवर्ग के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सभी के लिए मुंह को ढकना या फेस मास्क लगाना जरुरी होगा, इसके अलावा सभी लोग नियमित रुप से 20 सैंकिड तक हाथों को साबुन से धोएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान समय रखेंगे और बीमार होने पर राज्य तथा जिला प्रशासन के हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क करके कोरोना वायरस सैम्पल की जांच करवाएंगे, जुखाम या छींके आने की स्थिति में किसी के नजदीक नहीं जाएंगे और टिश्यू पेपर का प्रयोग करेंगे तथा किसी भी जगह पर नहीं थूकेंगे जो भी मास्क या टिश्यू पेपर है उसे केवल डस्टबीन में ही डालेंगे।
सभी दुकानदार स्वयं और उपभोक्ताओं को आरोग्ये सेतू एप को डाउनलोड करने की सलाह भी देंगे, सभी दुकानों के बाहर कोविड-19 की सावधानियों को लेकर पोस्टर चस्पाएंगे और दुकान में आने वाले प्रत्येक उपभोक्ता को सेनिटाईज करवाएंगे तथा बीमार या कोरोना के लक्षण वाले उपभोक्ता की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना सुनिश्चित करेंगे।
सभी दुकानदार एक प्रबंधन योजना के तहत कोविड-19 की गाईलाईंस की पालना करना सुनिश्चित करेंगे। सभी दुकानदार दुकानों के दरवाजों, टेबलों को नियमित रुप से सेनिटाईज करेंगे और वाशरुम को भी साफ रखेंगे। प्रशासन के यह आदेश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेंगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर पाबंदी रहेगी, मंदिर में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ-पैर धोने होंगे, बिना फेस मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा, सम्भव हो तो थोड़े-थोड़े श्रद्घालुओं को बुलाया जाए अलग-अलग समय, जूते-चप्पल अपने व्हीकल पर ही उतारने होंगे या फिर जूताघर में स्वयं रखने होंगे, श्रद्घालु सोशल डिस्टैंसिंग के साथ कतार में खड़े होंगे व श्रद्घालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ता होना चाहिए, धार्मिक स्थलों में मूर्तियों व धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी, पूजा के दौरान घंटी बजाने, भजन मंडलियों द्वारा कीर्तन करने पर भी रोक रहेगी, सिर्फ रिकार्डिंग भजन ही बजाए जा सकेंगे, धर्म स्थलों पर प्रसाद बांटने, पवित्र जल छिड़कने पर रोक रहेगी, सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि सोशल डिस्टैंसिंग के साथ खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, मॉल व धार्मिक स्थल में कोरोना से बचाव के पोस्टर व आडियो-वीडियो के मैसेज प्रमुखता से चलाए जाएंगे।
31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान
उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के आदेशानुसार स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने सिर्फ आनलाईन प्रणाली से शिक्षा देने की ही अनुमति दी है।
इंटर स्टेट मुवमैंट के लिए नहीं होगी पास की जरुरत
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के नए आदेशों के अनुसार इंटर स्टेट मूवमैंट के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को इंटर स्टेट मूवमैंट के लिए अलग से पास और किसी प्रकार की अनुमति की जरुरत नहीं होगी।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए धारा 144 के आदेश
जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत कोविड-19 को जहन में रखते हुए लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 31 जुलाई तक कफ्र्यू रहेगा, इस समयावधि के दौरान 65 वर्ष से उपर आयुवर्ग, क्रॉनिक डिजिज, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
इस समयावधि के दौरान केवल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए ही अनुमति होगी और इस समयावधि में किसी भी स्थान पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।