- बैंक्वेट हाल व मैरिज पैलस सुबह 10 से सायं 6 बजे तक खुलेंगे
- सभी व्यक्तियों का रखना होगा रिकॉर्ड
- गेट पर ही होगी थर्मल स्कैनिंग।
करनाल 3 जून, उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते जिला में जितने भी बैंक्वेट हाल हैं, उन्हें सशर्त प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक ही खोल सकेंगे। शादी-विवाह कार्यक्रम में 50 से ज्यादा व्यक्तियों की हाजिरी नहीं होगी, जिसमें पंडित, गार्ड और स्टाफ मेम्बर शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए सम्बंधित एसडीएम से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि सायं 6 बजे के बाद बैक्वेट हाल में किसी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती। इसके साथ-साथ हाल में सैंट्रलाईज़ड एयरकंडीशनिंग की अनुमति नहीं होगी, पंखे या वैंटीलेटर से काम चला सकते हैं। प्रवेश द्वार पर ही सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, जिसमें तापमान चैक किया जाएगा।
बैंक्वेट मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे बैंक्वेट परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी को मास्क देंगे, सारा स्टाफ भी मास्क पहनेगा और समय-समय पर पूरा हाल व परिसर सैनीटाईज़ किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो लोग कन्टेन्मेंट जोन में रह रहे हैं, उन्हें विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह में जो लोग शामिल होंगे, संबंधित बैंक्वेट व मैरिज पैलेस के मालिकों को उन सभी व्यक्तियों की सूची बनानी होगी, जिसमें नाम, पता व सम्पर्क नम्बर लिए जाएंगे।
प्रशासन की ओर से ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। यदि कहीं भी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम व आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने जिला की जनता से अपील की कि कोरोना के केसों में वृद्घि हो रही है, इसलिए सभी व्यक्ति एहतियात बरतते हुए बचाव रखें, जिसमें जरूरी है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, कम से कम 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहें।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर यदि कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क लगाए घूमता हुआ पाया गया, तो उसका मौके पर ही चालान करके 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।