Live – देखें – बड़ी खबर – करनाल में कल से खुलेंगी सभी बेकरी व मिठाई की दुकानें – रेस्टोरेंट भी खुलेंगे सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ,देखें Live – Share Video
शहर की बेकरी और मिठाई की दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकेंगी, काउंटर पर खाद्य वस्तुए बेची जाएंगी, ग्राहक को दुकान पर खड़े होकर खाने-पीने की ईजाजत नहीं होगी, जबकि रेस्टोरेंट केवल ऑनलाईन सर्विस के जरिए रात्रि 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। लॉकडाउन की सभी शर्तों का पालन अनिवार्य रहेगा, उल्लंघन करने पर सहूलियत वापिस ले ली जाएगी-डीसी निशांत कुमार यादव।
करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को शहर के रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई विक्रेता एसोसिएशन के साथ एक बैठक की, जिसमें बताया गया कि बेकरी और मिठाई विक्रेता प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंटर से बाहर खड़े ग्राहकों को मिठाई इत्यादि देने की इजाजत, शर्तों के आधार पर रहेगी।
जबकि रेस्टोरेंट केवल जोमेटो, स्वीगी व नीड्स ऑन वील्स जैसी ऑनलाईन सेवाओं के जरिए रात्रि 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह की चीजें आवश्यक वस्तुओं में नहीं आती, यह लग्ज़री आईटम हैं, इनसे जुड़े दुकानदारों की दिक्कत को समझते हुए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच यदि लॉकडाउन में लागू गाईडलाईनों का उल्लंघन हुआ, तो यह सहूलियत वापिस ले ली जाएगी और उल्लंघन करने वाले की दुकान सील होगी, जिससे उसे दोबारा बिजनेस करने में मुश्किल आएगी। उन्होंने कहा कि ठीक 2 बजे बेकरी व मिठाई की दुकान का शटर बंद करना होगा, 2 के बाद ऐसे दुकानदार 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं, इसके बाद किसी भी तरह की मूवमेंट स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि मिठाई की दुकानो में किसी भी ग्राहक को बिठाकर खिलाने यानि ओवर दी काउंटर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्राहकों के लिए दुकानों में रखी मेज-कुर्सी एक साईड में लगा दें। होम डिलीवरी के लिए ऑनलाईन व्यवस्था है। डिलीवर ब्वाय का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लड़कों से कहीं कोरोना का पॉजीटिव केस हो जाता है, तो उसने कहां-कहां डिलीवरी की, उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है।
अगले 48 घण्टे में जो दुकानदार ऑनलाईन डिलीवरी से कनैक्ट होना चाहे, हो सकते हैं और ऐसी सभी दुकाने रजिस्टर्ड होनी चाहिएं। छोट ढाबे लॉकडाउन के रहते 17 मई तक बंद रखें। इस व्यवस्था को लेकर उपायुक्त ने दुकानदारों को जरूरी निर्देश दिए, कहा कि सबसे पहले दुकान खोलकर उसे और वहां काम करने वाले लड़कों को सैनीटाईज़ करें, सभी मास्क लगाकर रखेंगे। सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।
दुकान के बाहर एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए, जो अलग-अलग वृत्तों में खड़े हों। सबसे जरूरी यदि किसी काम करने वाले लड़के में, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दें, तो सम्बंधित दुकानदार को उसकी सूचना तुरंत कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कॉलेज या जिला नागरिक अस्पताल में देनी होगी। चेतावनी दी कि ऐसी सूचना ना देने या छुपाने वाले दुकानदार के विरूद्ध नियमों के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। कहा कि 50-55 से ज्यादा आयु के व्यक्ति को काम पर ना रखें, 60 साल की आयु का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उपायुक्त ने उपस्थित एसोसिएशन के सदस्यों से कहा कि रेस्टोरेंट, मिठाई विक्रेता व बेकरी दुकानदार के लिए यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर है, यदि इससे कोरोना बचाव के लिए जारी हिदायत बिगड़ती हैं, तो इसे बंद किया जा सकता है। मौजूदा समय रूटीन दुकानदारी का नहीं है, एमरजेंसी जैसा है। सभी को चाहिए कि कोई भी दुकानदार व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवस्था ना बिगाड़े।
सरकार व प्रशासन की केवल मात्र एक ही प्राथमिकता-लोगों का स्वास्थ्य और कोरोना से बचाव है। वार्ता के बीच उपायुक्त ने एसोसिएशन प्रतिनिधियों के सुझाव पर कहा कि प्रात: 8 बजे से 2 बजे तक सभी दुकानो के खोलने की जो व्यवस्था की गई है, वह संडे को भी रहेगी, लेकिन ऑड-ईवन के साथ और 2 बजे के बाद दुकान बंद करनी होगी।
उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों अथवा दुकानदारों के अनुरोध पर, बैठक में उपस्थित जोमैटो व स्वीगी के प्रतिनिधियों से कहा कि मौजूदा हालात के चलते ऑडर अधिक मिल रहे होंगे, इस बीच दुकानदार व ग्राहकों के हित को देखते हुए कम्पनी के उच्च अधिकारियों के साथ बात कर डिलीवरी रेट कम करवाएं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अनिश यादव, एसीयूटी आयुष सिन्हा, एसडीएम करनाल नरेन्द्र पाल मलिक तथा डीएमसी धीरज कुमार भी उपस्थित थे।