- करनाल में अब ग्रामीण क्षेत्र में सभी गली-मोहल्लों की दुकानें खुल सकेंगी : उपायुक्त निशांत कुमार यादव
- करनाल उपायुक्त ने शहर के लिए क्या क्या दी छूट देखें पूरी जानकारी
- ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी, दुकानों पर रखना होगा आधा स्टाफ
सोशल डिस्टेंस सहित बरतनी होंगी आवश्यक सावधानियां, शहरी क्षेत्र की दुकानें रहेंगी बंद, शॉपिंग कॉम्पलेक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी अनुमति।
करनाल लॉकडाउन के बीच आमजन को प्रशासन की ओर से राहत देने काम किया गया है। अब जिला के ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। हालांकि शहर के बाजार में शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल्स के खुलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। यहां पर प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव शनिवार को एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए शहर व कस्बों की ऐसी दुकानें जो मोहल्ले की गलियों में है और उनके आसपास कोई अन्य दुकान नहीं है, उसे खोलने की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी।
यह दुकानें भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बाजार में कॉम्पलैक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी, चाहे शॉपिंग कॉम्पलैक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शहर के मुख्य बाजार भी बंद रहेंगे और अन्य दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी।
जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, बिना मास्क के कोई भी दुकानदार या उपभोक्ता दुकान पर नहीं आएगा। यदि नियमों का पालना नहीं की गई तो दोबारा से दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दुकान पर 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानि अगर लॉकडाउन से पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो दो लोगों को ही काम पर रखें, दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है।
डिपो होल्डरों को राशन देते समय रखना होगा सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान – डीसी
उपायुक्त ने बताया कि राशन डिपो होल्डर पर राशन लेने जाने वाले उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टैसिंग का ध्यान रखना होगा, सभी डिपो होल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना मास्क के किसी को मुफ्त राशन ना दें और तुरंत उसे मास्क उपलब्ध करवाएं और सैनिटाईजर का प्रबंध करें।
लॉकडाउन का पालन करने के लिए गांवों में ठीकरी पहरा फिर किया जाएगा शुरू – डीसी
उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना करने के लिए ठीकरी पहरा शुरू किया जाएगा। रबी के सीजन को देखते हुए इसमें थोड़ी ढील दी गई थी, अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
फैक्ट्री चलाने के लिए आए 400 आवेदन, जांच के बाद 80 को दी अनुमति – डीसी
उपायुक्त ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों को सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा, अभी तक करीब 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 80 को अनुमति दे दी गई है जो नियमों की पालना नहीं करेगा उसको फैक्ट्री चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
60 प्रवासियों को भेजा गया उनके घर, कोटा से जिले के 30 विद्यार्थियों को बुलवाया करनाल, रखा क्वारंटाइन में – डीसी
उपायुक्त ने बताया कि करनाल में लॉकडाउन के कारण 803 प्रवासियों को रोका गया था, कल ही 260 प्रवासियों को उनके गांव में पहुंचा दिया गया है। बाकि के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है। उपायुक्त ने बताया कि कोटा में करनाल के करीब 30 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उन्हें करनाल बुलाया गया है और उन्हें डाक्टरी जांच के बाद क्वारंटाईन में रखा गया है।