- प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत, मेरठ कोर्ट में बोली- मेरी बच्चियों का ध्यान रखना
करनाल ब्रेकिंग न्यूज : मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
सजा सुनाने से पहले जेल में बंद मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे। जज ने मुस्कान से पूछा- तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया- मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह चुप रहा।
सजा के ऐलान के बाद सौरभ की मां रो पड़ीं। कहा- शांति से न्याय मिल गया। सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च, 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था।
सौरभ के भाई बोले- फांसी ही होनी थी
सौरभ के भाई बबलू ने बताया- हमें उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा। हमने तो शुरू से एक ही बात रखी थी कि हमें तो फांसी चाहिए। और हमें आज जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उनको फांसी की सजा हो गई है। अगर वो आगे जाएंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, तो हम भी जाएंगे। हम तो माता रानी से यही दुआ मना रहे थे कि जिन्होंने भी गलत काम करा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, न ही हम उसे अपनाना चाहते हैं, न ही हम रखेंगे। अगर हमें प्रेशर दिया जाएगा डीएनए टेस्ट कराने के लिए, तो हमारा परिवार डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाएगा।
वकील बोले- महिला को फांसी की सजा सुनाना एक मिसाल
अधिवक्ता कृष्ण कुमार दुबे ने कहा- मुस्कान-साहिल को अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने धारा 302 के तहत 50 हजार रुपए और धारा 238A के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह ऐतिहासिक फैसला है। पूरे देश की नजर इस मामले पर थी कि दोनों को क्या सजा मिलेगी? सजा सुनाए जाने के बाद दोनों सदमे में नजर आए। मौत की सजा मिलने पर किसी की मानसिक स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश की अदालतों के फैसलों में यह महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि, किसी महिला को फांसी की सजा सुनाया जाना अपने आप में एक मिसाल है।
जज ने कहा- यह नृशंस हत्याकांड
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या में फांसी की सजा दी। इस दौराम जज ने कहा कि यह एक नृशंस हत्याकांड है, जिसे मुस्कान और साहिल ने अंजाम दिया। इसमें किसी भी तरीके की माफी स्वीकार नहीं होगी। जेल से मुस्कान और साहिल वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के जरिए कोर्ट से जुड़े थे। जैसे ही दोनों फांसी की सजा सुनी, तो फूट-फूटकर रोने लगे।
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