April 26, 2024
  • करनाल जिसकी जेब मे है पैसे वह रह सकता है 5 स्टार होटल के कमरे में 14 दिन होम क्वारन्टाईन ,
  • नूर महल में सिंगल बेड व तीन समय का खाना 5 हजार रुपए में ,देखें पूरी खबर
  • शहर के 10 बड़े होटल व जाट भवन किए गए हैं चिन्हित , होटलो में 311 कमरे, 6 सूट व 2 फैमिली हट रहेंगे उपलब्ध – जिलाधीश निशांत कुमार यादव

भारत सरकार के निर्देशों व स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत विदेश या ऐसी जगह जहां कोरोना का प्रकोप है, से करनाल आने वाले व्यक्ति को 14 दिन के लिए चिन्हित किए गए होटल में क्वारन्टाईन होना होगा, शहर के 10 होटल व जाट भवन किए गए हैं चिन्हित, होटलो में 311 कमरे, 6 सूट व 2 फैमिली हट रहेंगे उपलब्ध-जिलाधीश निशांत कुमार यादव।

करनाल डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा कोरोना वायरस को वैश्चिक महामारी घोषित करने के बाद हरियाणा महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 की ओर से एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट-1897 के खण्ड 5 के उप खण्ड-1 के तहत बीती 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी मुल्क या ऐसी जगह जहां पिछले 14 दिनो से कोविड-19 का प्रकोप है और उसमें कोरोना के लक्षण हैं, को करनाल आने पर 14 दिन होम क्वारन्टाईन में रहना होगा। इसके दृष्टिगत भारत सरकार के गृह मामले मंत्रालय की ओर से बीती 5 मई 2020 को प्राप्त निर्देशों की पालना में जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिक को करनाल में वापसी के समय 14 दिन की अवधि तक संस्थागत क्वारन्टाईन फैसीलिटी में रखा जाएगा। यह फैसीलिटी सरकार की ओर से ऐसे लोगों, जो जिला में स्थित प्राईवेट होटल में रूकना चाहते हैं, के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए निम्रलिखित 10 होटल व सैक्टर-12 स्थित जाट भवन की पहचान की गई है, जिसमें उपलब्ध कमरे तथा रूकने के प्रतिदिन के रेट (जीएसटी सहित) भी हैं।

होटलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दी ज्वैल्स में 50 कमरे तथा सिंगल बेड के रेट 2500 रूपये व 3 समय का खाना है। नूर महल में 120 कमरे, 5 हजार रूपये सिंगल बेड के व 3 समय का खाना। कर्ण लेक पर्यटन स्थल करनाल में 16 कमरे, 2 सूट तथा 2-2 कमरों की 2 फैमिली हट। होटल फिडालगो में 32 कमरे, 2100 रूपये सिंगल बेड रेट व 3 समय का खाना।

होटल प्रेम प्लाजा में 30 कमरे, 2500 रूपये सिंगल बेड लेने के व 3 समय का खाना। ज्ञान रेसीडेंसी में 14 कमरे, 2400 रूपये सिंगल बेड के व 3 समय का खाना। गोपीनाथ दी ग्रैंड में 9 कमरे क्लब रूम के 2500 रूपये सिंगल बेड के व 3 समय का खाना तथा 3 कमरे क्लब रॉयल रूम के, जिसमें 2800 रूपये सिंगल बेड के व 3 समय का खाना व 4 सूट, जिसमें 3 हजार रूपये सिंगल बेड व 3 समय का खाना शमिल है।

होटल रेस्ट इन में 10 कमरे, 1500 रूपये सिंगल बेड के व 3 समय का खाना। कुंजपुरा रोड स्थित पर्ल होटल में 10 कमरे, 1500 रूपये सिंगल बेड व 3 समय का खाना है। जबकि सैक्टर-12 पार्ट-2 स्थित जाट भवन में 17 कमरे नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इस प्रकार इन होटलों में कुल 311 कमरे, 6 सूट व 2 फैमिली हट उपलब्ध रहेंगे।
रेट के साथ होटल अर्थारिटी क्वारन्टाईन में रहने वाले व्यक्ति को जो सुविधाएं प्रदान करेंगे, उस बारे जिलाधीश ने बताया कि प्रतिदिन के भोजन में नाश्ता, दोपहर का खाना व डिनर रहेगा।

दो बोतल मिनरल वाटर की, कमरे में चाय व कॉफी तैयार करने का मैटिरियल तथा वाई-फाई व टैलीविजन की सुविधा दी जाएगी। वास्तविक लाभार्थी की ओर से कमरे में रूकने के दिन से ही पेमेंट देनी होगी, हालांकि अग्रिम पेमेंट का अनुरोध नहीं लिया जाएगा। भोजन डिस्पोजल प्लेट या कन्टेनर में ऐसे व्यक्तियों को कमरे में ही परोसा जाएगा और ऐसी प्लेटें बायोमैडिकल वेस्ट के प्रोटोकॉल के तहत निस्तारित की जाएंगी।

होटल की ओर से सुरक्षाकर्मी की तैनाती की जाएगी, ताकि वे कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में व्यक्ति की मूवमेंट को देख सकें। जिला प्रशासन की ओर से इनसे अतिरिक्त शर्तों के लिए भी होटल प्रबंधन बाध्य होगा।

उपायुक्त के आदेशों में इसके अतिरिक्त सम्बंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन को कहा गया है कि वे संस्थागत क्वारन्टाईन की समाप्ति के बाद कोविड-19 की टैस्टिंग के लिए मैडिकल टीम गठित करेंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त करनाल होटलों व विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करेंगे तथा जिला प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों के पहुंचने, तिथि व समय की सूचना और सभी जरूरी लॉजिस्टिक बारे सूचना देंगे। अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा इस दिशा में यदि कोई अन्य निर्देश होगा, तो वह होटलों को बताया जाएगा और वह इस दायित्व के नोडल व सम्पर्क अधिकारी रहेंगे।

जी.एम. रोडवेज़ करनाल राज्य स्तर के नोडल अधिकारी, आई.जी. पुलिस करनाल के साथ समन्वय स्थापित कर, गुरूग्राम बस स्टैण्ड से सम्बंधित होटल तक बसें उपलब्ध करवाएंगे। जी.एम. रोडवेज़, अतिरिक्त उपायुक्त को ऐसे बाहरी आगंतुकों के पहुंचने के समय बारे सूचित करेंगे तथा जरूरत अनुसार आने वाले यात्रियों के परिवारों से भी सम्पर्क करेंगे।

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